NEET Paper Leak : सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई , अदालत ने मांगी टॉपर की डीटेल

NEET Paper Leak : गुरुवार, 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में NEET परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर दाखिल 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच द्वारा की गई। मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की सुनवाई को अगले दिन तक टालने की मांग की, लेकिन CJI ने कहा कि इस मुद्दे पर आज ही चर्चा की जाएगी।

सिलेबस और सुरक्षा पर बहस

NEET Paper Leak मामले में सुप्रीम कोर्ट में सिलेबस और सुरक्षा को लेकर बहस हुई। कोर्ट ने NTA से टॉप 100 छात्रों की जानकारी मांगी है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पेपर की डिलीवरी में 9 दिन लगे। सॉलिसिटर जनरल ने 7-लेयर सेफ्टी सिस्टम का जिक्र किया। कोर्ट ने नए रजिस्ट्रेशन और करेक्शन विंडो पर भी सवाल उठाए। इस मुद्दे पर सिलेबस की बढ़ोतरी और छात्रों की भलाई पर भी चर्चा हुई।

क्वेश्चन पेपर की डिलीवरी पर सवाल

नीट परीक्षा के क्वेश्चन पेपर की डिलीवरी को लेकर सवाल उठे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पेपर 24 अप्रैल को एक निजी कूरियर कंपनी द्वारा भेजे गए और 3 मई को एसबीआई और केनरा बैंक की 571 शाखाओं में पहुंचे। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह लगभग 9 दिनों का समय अंतराल है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सीबीआई ने पूरी प्रक्रिया की जांच की है, जिसमें 7-लेयर सेफ्टी सिस्टम शामिल है।

सिलेबस में इजाफा का मुद्दा

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि नीट के सिलेबस में हुए इजाफे को लेकर कोई नोटिफिकेशन पांच महीने पहले जारी किया गया था। वकील ने कहा कि NTA ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पिछले तीन सालों में 6 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में बैठे हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या यह पेपर लीक की ओर इशारा करता है, वकील ने कहा कि हां, यह खतरे को दिखाता है।

नए रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो खोलने पर कोर्ट ने मांगा जवाब

सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि लगभग 15,000 नए रजिस्ट्रेशन मिले थे, जिनमें से केवल 44 छात्रों को दाखिला मिलेगा। उन्होंने कहा कि नए रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य छात्रों की भलाई था, न कि किसी विशेष व्यक्ति की मदद करना। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नए रजिस्ट्रेशन में से 12,000 से अधिक छात्र फेल हो गए हैं।

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करेक्शन विंडो पर एनटीए से सवाल

सीजेआई ने NTA के वकील से पूछा कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर करेक्शन विंडो क्यों खोली गई थी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कई आवेदन मिले थे, इसलिए छात्रों की भलाई के लिए यह कदम उठाया गया। सीजेआई ने कहा कि आदेश केवल एक छात्र के लिए था, जिसने फीस नहीं भरी थी।

छात्रों के पास सेंटर चुनने का विकल्प नहीं

NTA के वकील ने बताया कि छात्रों के पास शहर चुनने का विकल्प होता है, लेकिन वे सेंटर का चुनाव नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या उम्मीदवारों को एप्लिकेशन फॉर्म भरते समय शहर या केंद्र का विकल्प मिलता है। NTA के वकील ने हां में जवाब दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी टॉपर्स की जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और NTA से टॉप 100 छात्रों के शहर, जिले और सेंटर की जानकारी मांगी है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि बेंगलुरु से पांच छात्र हैं और कई छात्र विभिन्न प्रदेशों से हैं। टॉप 100 छात्र 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं।

NTA ने सिस्टेमेटिक फेलियर से किया इनकार

NTA ने सुनवाई के दौरान अपनी सफाई पेश की। NTA ने कहा कि परीक्षा कराने में कोई सिस्टेमेटिक फेलियर नहीं हुई है। NTA ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कुछ कैंडिडेट्स ने बहुत ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं। यह बात गलत है। NTA ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता पर अप्रमाणित सोर्स के आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कोर्ट को अप्रमाणित और भ्रामक मीडिया रिपोर्ट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

IIT मद्रास और NTA की रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें NEET-UG 2024 परीक्षा प्रक्रिया के निष्पक्ष होने का दावा किया गया था। केंद्र ने बताया कि IIT मद्रास की रिपोर्ट में ग्रुप्स में चीटिंग कराने या किसी एक स्टूडेंट ग्रुप को फायदा पहुंचाने की जानकारी नहीं मिली है। NTA ने भी एक अलग हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि मार्क्स सही ढंग से दिए गए हैं और मार्क्स देने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है।

पहली सुनवाई में NEET Paper Leak की बात मानी गई

8 जुलाई को हुई पहली सुनवाई में बेंच ने माना कि पेपर लीक हुआ था। पुन: परीक्षा का निर्णय तभी लिया जा सकता है जब पता चले कि यह कितनी व्यापक है। इसके बाद कोर्ट ने NEET से जुड़े चार पक्षकारों – NTA, केंद्र सरकार, CBI और पुन: परीक्षा की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को 10 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का समय दिया था।

CBI ने की हलफनामा दाखिल करने में देरी

NEET पर दूसरी सुनवाई 11 जुलाई को हुई। इसके बाद कोर्ट ने मामले को 18 जुलाई तक स्थगित कर दिया। CJI की बेंच ने कहा कि NTA और केंद्र सरकार के हलफनामे सबको नहीं मिले हैं। इसी कारण सुनवाई की तारीख बढ़ाई गई। 17 जुलाई को NTA ने लिखित में कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि परीक्षा में व्यवस्थित धांधली हुई है, बिल्कुल गलत है।

CBI ने चार मेडिकल स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया

CBI ने NEET मामले में पटना AIIMS के चार छात्रों को हिरासत में लिया है। इन छात्रों में चंदन कुमार, राहुल कुमार, करण जैन (2021 बैच) और कुमार शानू (2022 बैच) शामिल हैं। उनके कमरे सील कर दिए गए हैं और उनके लैपटॉप व मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाओं पर सुनवाई

NEET-UG में अनियमितताओं पर सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें से 34 याचिकाएं छात्रों, शिक्षकों और कोचिंग संस्थानों द्वारा दायर की गई हैं, जबकि 4 याचिकाएं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा दायर की गई हैं। NEET उम्मीदवार शिवांगी मिश्रा ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक की जांच के लिए याचिका दायर की थी। इसके बाद NTA ने 4 जून को परीक्षा का परिणाम घोषित किया, जो तय तारीख से 10 दिन पहले था।

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